सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर मामले की सुनवाई में पूछा कि जब माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हों तो बच्चों को आरक्षण की जरूरत क्यों है। कोर्ट की टिप्पणी से आरक्षण बहस फिर तेज हो गई।
संजय चतुर्वेदी
2026-05-22 22:15:50
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की नौकरी से मिलने वाली सैलरी को आय में नहीं जोड़ा जाएगा।
स्वदेश डेस्क
2026-03-12 09:29:31